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Eshram Card Kya hai पूरी जानकारी हिंदी में पढ़े। 

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी सामान्यत: श्रमिकों और समाज के गरीब, वंचित और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना है और विशेष रूप से उच्च उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण का सृजन करना है। सरकार का ध्यान उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ावा देने और श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर भी केंद्रित है। इन उद्देश्यों को विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन और कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की जाती है, जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करते हैं। राज्य सरकारें भी श्रमिकों से संबंधित कानून बनाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि श्रम भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का एक विषय है।https://register.eshram.gov.in/#/user/selfमंत्रालय के बारे में

इसके तहत असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों का एक डेटाबेस बनाया जाएगा। सरकार सभी वर्कर्स को 12 अंकों की यूनीक आईडी वाला एक ई-श्रम कार्ड भी जारी करेगी। इससे इन वर्कर्स के लिए लाभकारी योजनाओं चलाने में मदद मिलेगी।

             मंत्रालय के बारे में

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी सामान्यत: श्रमिकों और समाज के गरीब, वंचित और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना है और विशेष रूप से उच्च उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण का सृजन करना है। सरकार का ध्यान उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ावा देने और श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर भी केंद्रित है। इन उद्देश्यों को विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन और कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की जाती है, जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करते हैं। राज्य सरकारें भी श्रमिकों से संबंधित कानून बनाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि श्रम भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का एक विषय है।



                       उद्देश्य

सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है।
असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालयद्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं।
पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।
प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता/वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमत: उनकी आवाजाही का पता लगाना।
प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)।
भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।
ई-श्रम पोर्टल में कौन पंजीकरण कर सकता है?

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है:
एक असंगठित कामगार।
जिसकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो।
EPFO/ESIC या NPS (सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य न हो।
असंगठित कामगार कौन है?
कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित-कामगार, स्व-नियोजित कामगार या मजदूरी पाने वाला कामगार है, जिसमें संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार भी शामिल है जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है,असंगठित कामगार कहलाता है।
पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है?
पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए 

निम्नलिखित की आवश्यकता है:
आधार संख्या
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
IFSCकोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या
नोट: यदि किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नज़दीकी CSC/SSK के बाओमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा पंजीकरण करवा सकता है।

नाम पदनाम ईमेल पता फोन नंबर

1 श्री अपूर्व चंद्रा सचिव (श्रम एवं रोजगार) secy-labour[at]nic[dot]in 23710265
2 श्रीमती अनुराधा प्रसाद विशेष सचिव as-labour[at]nic[dot]in 23710178
3 श्री अजय तिवारी संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक श्रम कल्याण ajaytewari93[at]nic[dot]in 23389688
4 श्री मनोज कुमार गुप्ता निदेशक manojk[dot]gupta[at]nic[dot]in 23384891
5 श्री रत्नाकर झा अवर सचिव ratnakar[dot]moca[at]nic[dot]in 23389222
6 श्री अजय कुमार सिंह अवर सचिव akumar[dot]singh14[at]nic[dot]in 23389928
7 ई-श्रम पीएमयू टीम eshram.pmu-mole [at]gov[dot]in 


           पूछे जाने वाले प्रश्न ? 


1. असंगठित कामगार कौन हैं ?

कोई भी कामगार जो गृह-आधारित कामगार, स्व-नियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार है और ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है।

2. असंगठित क्षेत्र क्या है ??

असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान/इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन/बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयाँ ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं हैं।

3. यूएएन(UNA) क्या है?

यह एक सार्विक खाता संख्या है। यह 12 अंकों की संख्या है जिसे ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक असंगठित कामगार को विशिष्ट रूप से प्रदान किया जाएगा। यूएएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा अर्थात् एक बार प्रदान किए जाने के बाद, यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा।

4. क्या कोई आय मानदंड हैं

असंगठित कामगार के रूप में ईश्रम पर पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं। तथापि, वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

5. क्या ईश्रम में पंजीकरण करने के लिए कोई पात्रता मानदंड हैं?

कोई भी कामगार जो असंगठित है और 16-59 वर्ष के आयु वर्ग का है, ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है।

7. कामगार को ईश्रम पर पंजीकरण करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

कामगार द्वारा ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं- 
• आधार संख्या • मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध • बैंक खाता टिप्पणी - यदि किसी कामगार के पास आधार संबद्ध मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता/सकती है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कर सकता/सकती है। .

8. एक असंगठित कामगार को क्या लाभ होगा जब वह ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगा?

केंद्र सरकार ने ईश्रम पोर्टल विकसित किया है जो असंगठित कामगारों का आधार से संबद्ध एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा। पंजीकरण के बाद, उन्हें पीबीएसबीवाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में, असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में, पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।


11. क्या पंजीकरण के बाद कामगार के बैंक खाते से कोई कटौती होगी?

नहीं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभों या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदाय अन्य लाभों की सीधे कामगार के खाते में बाधारहित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं।


12.क्या ईश्रम कार्ड की कोई वैधता अवधि है?

यह एक स्थायी संख्या है और जीवन भर के लिए मान्य है

13.क्या कामगार को यूएएन कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है?

प्रदान किए गए ईश्रम कार्ड के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है।

14. ईश्रम में कामगार अपना विवरण कैसे अपडेट कर सकते हैं?
ईश्रम के पोर्टल पर जाकर या सीएससी के माध्यम से कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं।

15.ईश्रम में कामगार कौन-कौन से विवरण अपडेट कर सकते हैं?
एक बार पंजीकृत होने पर, कामगार ईश्रम पोर्टलों पर जाकर या निकटतम सीएससी के माध्यम से अपना विस्तृत ब्यौरा जैसे मोबाईल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि अपडेट कर सकते है।


16. एनसीओ क्या है?
यह कार्य की प्रकृति और कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशल स्तर के आधार पर तैयार किए गए व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा पूरे देश में एक समान है। व्यवसायों तथा कौशल स्तरों की तुलना, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में यह सहायक है।
 
17. व्यवसाय की पहचान कैसे की जाती है?
पंजीकरण के समय कामगारों को व्यवसाय का चुनाव करना आवश्यक है। पहले स्तर पर कामगार को क्षेत्र का चुनाव करना होगा, जो विस्तृत श्रेणी है जिसके तहत व्यवसाय आता है, जोकि चुनिंदा क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरे स्तर पर यूजर को केवल समबंधित कार्य कोड चुनने के लिए मिलेंगे। कामगारों को समबंधित कार्य कोड का चयन करना होगा और जोकि कामगारों के लिए प्रतिचित्रित किया जाएगा।

18. व्यवसाय कौशल से कैसे भिन्न है

कौशल, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए सीखा जाने वाला या प्राकृतिक क्षमता वाला कार्य है, जबकि व्यवसाय, किसी व्यक्तिविशेष का सामान्य या प्रमुख कार्य या व्यापार विशेष रूप से जीविकोपार्जन के साधन के रूप में है।

19. श्रम मंत्रालय द्वारा मेरे विवरण का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा।
यह आधार के साथ जुड़ा एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। इसका उपयोग केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों द्वारा एकीकृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभों की सुपुर्दगी के लिए किया जाएगा। यह प्रवासी और निर्माण कामगारों को उनके कार्यस्थलों पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता भी सुनिश्चित करेगा। इसका उपयोग भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी राष्ट्रीय संकट के दौरान पात्र कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।

21. पीएमएसबीवाई ईश्रम से कैसे जुड़ा है?
ईश्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत कामगारों को पीएएसबीवाई के तहत नामांकित किया जाएगा और पहले वर्ष की पहली किश्त का वहन श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

22.क्या कोई हेल्पडेस्क है जिससे मैं अपने प्रश्नों के समाधान के लिए संपर्क कर सकता हूं?
ईश्रम पंजीकरण और शिकायतों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्पडेस्क टोल-फ्री नंबर 14434 है।23. यदि असंगठित कामगार ईश्रम में पंजीकरण के पश्चात संगठित क्षेत्र में शामिल हो जाता है तो?
उसे केवल संगठित कामगारों के लिए परिभाषित लाभ प्राप्त होंगे, जैसा उस पर लागू होगा।
24. कामगार की मृत्यु होने पर किस प्रक्रिया का पालन करना होगा?
नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ईश्रम पोर्टल/सीएससी पर दावा दायर करना चाहिए। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं।

25. क्या मुझे अपनी जन्म तिथि और आमदनी का प्रमाण देना होगा?
अभी जन्म तिथि और आमदनी का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

26. मै अपनी शिकायत के निवारण के लिए कहाँ जाऊं?
आप राष्ट्रीय हेल्प डेस्क पर कॉल कर अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकते हैं अथवा ईश्रम शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकते हैं। (https://www.gms.eshram.gov.in/)

27. क्या असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत होने के लिए शैक्षिक योग्यताऐं नियत हैं?
नहीं। सिर्फ यह अपेक्षित है कि वे असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार में नियोजित हैं।

28.नामांकन केंद्र में कौन कौन से दस्तावेज़ जमा किए जाने होंगे?
कामगार को कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जैसाकि आधार पंजीकरण के लिए अनिवार्य है, उन्हे बैंक खाते के ब्यौरे के साथ अपना आधार कार्ड/संख्या साथ रखना होगा। .
29. 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, कामगार द्वारा क्या कार्रवाई लेने की आवश्यकता है
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्रम परियोजना के तहत उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा।

30. हेल्प डेस्क/शिकायत निवारण तंत्र का संचालन कौन करेगा?
राष्ट्रीय हेल्प डेस्क/शिकायत निवारण तंत्र श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा तथा राज्य कॉल सेंटर/हेल्प डेस्क राज्यों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

31. क्या एसएमएस की भाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में है अथवा अंग्रेजी/हिन्दी में ही होगी?
आरंभ में यह हिन्दी और अंग्रेजी में ही होगी। तत्पश्चात, यह क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। .

32. क्या पंजीकरण केंद्र का निकटतम स्थान ढूँढने का कोई परस्पर संवादात्मक नक्शा है?
जी, हाँ। कृपया असिस्टड पंजीकरण के लिए अपने निकटतम सीएससी केंद्र को ढूँढने हेतु नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। https://findmycsc.nic.in/csc/ .33. कामगार क्या तस्वीर ईश्रम पोर्टल पर अद्यतन कर सकता है?
पंजीकरण के समय, तस्वीर आधार सेवाओं से ली जाती है इसलिए तस्वीर अद्यतन करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। हालांकि, यदि कामगार की तस्वीर आधार में अद्यतन है तो यह ईश्रम पोर्टल में भी दिखाई देगा।

34. पेशा क्या है?
किसी व्यक्ति का सामान्य या प्रमुख कार्य या व्यवसाय, विशेष रूप से जीविकोपार्जन के साधन के रूप में, पेशा कहलाता है।

35. प्राथमिक पेशा क्या है?
वह गतिविधि जो श्रमिक की आय का मुख्य स्रोत है, वह प्राथमिक पेशा है।36. द्वितीयक पेशा क्या है?
कोई अन्य गतिविधि जो आय का एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत है, द्वितीयक पेशा कहलाती है।

37. मैंने अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर खो दिया है। मैं अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकता हूं?
या eSHRAM पोर्टल पर कोई अन्य मोबाइल नंबर पंजीकृत करें?
आप सीधे हेल्पडेस्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स की पुष्टि करने के बाद, eSHRAM पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। वैकल्पिक रूप से, आप मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए eSHRAM पोर्टल या निकटतम CSC/SSK's केंद्र पर भी जा सकते हैं।
 

              हमें संपर्क करें




अवर सचिव (ई-श्रम पोर्टल)
श्रम और रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार, जैसलमेर हाउस
मानसिंह रोड. नई दिल्ली-110011, भारत
फोन नंबर: 011-23389928सहायता केंद्र
 
     हमारा हेल्पडेस्क सपोर्ट
14434: पूर्वाहन 8 बजेसे अपराह्न 8 बजे, सोमवार से शनिवार
तक हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तेलुगु और असमिया भाषाओं में उपलब्ध है।
       टोल फ्री हेल्पलाइन
14434 (सोमवार से शनिवार तक)
(पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 8:00 बजे)
त्वरित शिकायत निवारण के लिए, 
ई श्रम पोर्टल के शिकायत पृष्ठ पर जाएं।
अगले स्तर के सहयोग हेतु eShram-care[at]gov[in]inपर मेल करें।
     शिकायत निवारण अधिकारी
श्री. अजय कुमार सिंह
अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
 
शिकायत से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विवरण के लिए आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पृष्ठ पर जा सकते हैं । 

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